Thursday 1 November 2018

                       अभी तक भारत के राष्ट्रपति

1. राजेन्द्र प्रसाद             -  1950-62
2. डॉ s. राधा कृष्णन      -  1962-67
3. डॉ जाकिर हुसैन।       -  1967-69
4. B.B. गिरी                -  1969-69
5. M. हिदायतुल्लाह      -  1969-69
6. B.B. गिरी                -  1969-74
7. फकरुदीन अली अहमद - 1974-77
8. B. D. जत्ती              -  1977-77
9. नीलम संजीव रेड्डी      -  1977-82
10. ज्ञानी जैल सिंह        -  1982-87
11. R. वेंकट रमन         -   1987-92
12. डॉ शंकर दयाल शर्मा  - 1992-97
13. डॉ के आर नारायणन  - 1997-2002
14.डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम  - 2002-07
15.  प्रतिभा पाटिल          - 2007-2012
16. प्रणव मुखर्जी            -  2012-17
17. रामनाथ कोविंद         -  2017 से अभी तक

Note --  राष्ट्रपति का 2017 में 15 वा चुनाव था लेकिन रामनाथ कोविंद  14 वा व्यक्ति है ।

Saturday 27 January 2018

राष्ट्रपति का अध्यादेश ( Ordinance ) जारी करने की शक्ति

* अनुच्छेद ( Articale ) 23 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के स्थगित होने की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है । ऐसे अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र प्रारम्भ होने के छः सप्ताह तक रहता है । संसद की मंजूरी मिलने पर छः माह तक रहता है ।
* अध्यादेश जारी करने के लिए दो शर्त जरूरी है -
1. संसद स्थगित ( Postponed ) होना चाहिए ।
2. संसद का एक सदन चल रहा हो और दूसरा सदन नही चल रहा हो ।
* राष्ट्रपति सैन्य न्यायायल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नही कर सकता ।
* राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है ( केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह से ) राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नही कर सकता है , लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित दंडविधि को कम करना तथा दंड का स्वरूप बदलने में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान है ।
* राष्ट्रपति केन्द्रीय कार्यकारी प्रधान होता है । मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेत्रित्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है । अर्थात राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सहायता से कार्य करता है ।
* भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, उस पर शासन नही करता है ।
* राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है तथा संवैधानिक प्रमुख होता है ।
* राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है ।
* मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (Responsible ) होता है । अनु 75 (3)
* राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श (Consultation ) कर संसद सदस्यों की निरहर्ता ( Disqualification ) के प्रश्न पर निर्णय करता है । अनु -153
* राष्ट्रपति निम्नलिखित के संबंध में अपनी विवेक शक्ति ( Discretion of ) का प्रयोग करता है - 
1. लोकसभा में किसी भी दल के के पास सपष्ट बहुमत न हो अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाय तथा उसका उत्तराधिकारी कोई न हो ।
2. राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सका हो ।




अगर ये पोस्ट आपको अच्छा लगा हो तो like और comment जरूर करे । आपके मन मे poltical से संबंधित कोई सवाल हो तो आ मुझे mail जरूर करे । मेरा mail id है aloksrajput5140@gmail.com

Wednesday 24 January 2018

राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति

राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में निम्नलिखित नियुक्ति करता है -
1. सरवोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
2. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक
3. मुख्य चुनाव आयुक्त
4. अन्तर्राजिये परिषद के सदस्य
5. राज्यो के राज्यपाल
6. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
7. वित्त आयोग एवं उसके सदस्य
8. भाषा आयोग एवं उसके सदस्य
9. Obc आयोग एवं उनके सदस्य
10. संघ के मंत्री
11. राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां

* राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत ( बुलाना ) करना सत्रावसान करना तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है । अनु (85)
* लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रतेक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को समिलित रूप से राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है । [ यह राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद ( मंत्रिपरिषद ) तैयार करता है ।]
* संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। । 

संसद के निम्नलिखित विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है -

1 धन विधेयक 2. संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक 3. नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य की सीमा , नाम मे परिवर्तन करने संबंधी विधेयक 4. भूमि अधिग्रहण विधेयक 5. व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला विधेयक ।

* राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक को बुलाता है , लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है । 
* राष्ट्रपति साहित्य , कला , विज्ञान तथा समाजसेवा से जुड़े 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करता है ।
* राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्ति को जो एंग्लो इंडियन है उसको मनोनीत करता है । 
Note -  संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा का प्रतिबंध नही है ।
* राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है । ( अनु 103 )
* यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेसन बुला सकता है ।
                         अब तक ऐसी परिस्थिति तीन बार हो चुकी है - 
1. दहेज प्रतिषेध विधेयक - 1960 
2. बैंक सेवा विधेयक - 1977
3. आतंकवाद निरोध विधेयक - 2000
 आज के पोस्ट में बस इतना ही आगे की जानकारी के लिये आप हमे mail कर सकते है , मेरा mail id है aloksrajput5140@gmail.com

Friday 19 January 2018

राष्ट्रपति की योग्यता, शपथ, तथा शर्त

राष्ट्रपति की योग्यता, शपथ, तथा शर्त

दोस्तों कल हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़े थे , आज इसी से संबंधित कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे । जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए , राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाया जाता है आदि। यदि आपलोगो को यह artical अच्छा लगे और इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें mail जरूर करें । मेरा mail id है aloksrajput5140@gmail.com 
तो अब हम चलते है अपने विषयवस्तु पर -

राष्ट्रपति की योग्यता

* राष्ट्रपति में निम्लिखित योग्यता होनी चाहिए-
1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. उसकी आयु 35 वर्ष हो । ( अधिकतम उम्र सीमा निश्चित नही है )
3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।
3. वह किसी भी लाभ के पद पर न हो । ( राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ तथा राज्यो के मंत्रियों को लाभ का पद नही मना जाता है । )

* राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन के लिए काम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए । ( उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक )
* राष्ट्रपति के उमीद्वार के लिए जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में 15000 रुपये जमा करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए कुल वैध मत का 1/6 मत कोई उमीद्वार प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है । 

राष्ट्रपति के शपथ ( अनु 60 )


राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते है अगर मुख्य न्यायाधीश नही है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है । ( उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते है ।)

* राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नही होना चाहिए । यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे त्यागपत्र देने होता है।
* राष्ट्रपति का वेतन संसद निर्धारित करती है । 2008 से राष्ट्रपति का वेतन 150000 प्रति माह हो गया तथा पेंशन 900000 वार्षिक हो गया ।

      आइये दोस्तो अब हम चलते है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाय जाते है, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते है । जैसा कि आपसब ये जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का कोई उपाय नही है सिवाय महाभियोग के तो जरा ध्यान से पढिएगा - 

                           महाभियोग ( अनु - 61 )

राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनु - 61 में है । महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर  सहित आरोप राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देने पड़ता है । तत्पश्चात संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है । राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयम अथवा अन्य किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कोई स्पस्टीकरण देने का अधिकार है । यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद त्याग करना पड़ता है ।

Thursday 18 January 2018

Rastrapati ka nirvachan kaise hota hai ?

राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ?

दोस्तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में , राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते है। तो आईये बिना देर किए  चलते है अपने topic पे -

* भारतीय संविधान में अनु 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है । 
* राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है ।
* राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख कहलाता है तथा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है । ( कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है । )
* राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है ।
* राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नही करती बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है।
* राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल  में निम्नलिखित व्यक्ति भाग लेते है -
1. लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात 543+233 = 776
2.राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात 4120 ( 70 वा संविधान संशोधन  -  दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल ) 
Note :- इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सांसदों एवं विधायको की संख्या = 4120 + 776 = 4896 

राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन - कौन सामिल नकहि होता है ?

ऊपर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सामिल होता है । अब थोड़ा इस पर ध्यान दे कि इस चुनाव में कौन सामिल नही होता है ।
* लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
* राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य
* विधानपरिषद के सदस्य

* राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आवस्यक है कि कुल वैध मतो का 1/2 से अधिक मिले ।

Note :-  अनु 54 - राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नही होगा किन्तु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो राष्ट्रपति के रूप में पड़ ग्रहण की तिथि से उसका स्थान रिक्त मन जायगा ।

राष्ट्रपति का निर्वाचन ये topic अब समाप्त हुआ इस पोस्ट से संबंधित अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें mail कर सकते है poltical से संबंधित कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते है। आपके सवाल का इंतजार रहेगा ।